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बिहार सरकार का बड़ा फैसला: स्कूल और धार्मिक स्थलों के पास मांस-मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

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पटना। बिहार सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक सद्भाव को ध्यान में रखते हुए राज्य के स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास मांस-मछली की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि यह कदम बच्चों के मानसिक विकास और समुदायों के बीच शांति बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है।
सरकार के आदेश के अनुसार, अब कोई भी विक्रेता रोड किनारे या मंदिर-मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्कूल-कॉलेज के आसपास खुले में चिकन, मटन या मछली की बिक्री नहीं कर सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे उनके पास वैध लाइसेंस ही क्यों न हो।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अस्वच्छ परिस्थितियों में मांस-मछली की बिक्री से बीमारियों का खतरा रहता है। इसके अलावा, स्कूलों और कॉलेजों के पास ऐसा वातावरण बच्चों के मन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जो हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य व्यक्तिगत भोजन की पसंद पर दखल देना नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है।
बिहार शहरी विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निकायों को आदेश दिया है कि वे अवैध दुकानों की तुरंत पहचान कर उन्हें बंद कराएं। अधिकारियों ने पाया है कि कई दुकानों ने ‘बिहार नगर पालिका अधिनियम’ का उल्लंघन किया है, जिससे कानून-व्यवस्था और स्वच्छता प्रभावित हो रही हैं।
उपमुख्यमंत्री सिन्हा ने कहा, "हम भोजन की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन सामाजिक सद्भाव और सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वोपरि है। किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।"
इस कदम से बिहार में धार्मिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास साफ-सुथरा और सुरक्षित माहौल बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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